शिवपुरी। भौंती थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में घटित 7 माह के नवजात कार्तिक केवट अपहरण कांड में न्याय की गूंज सुनाई दी है। माननीय न्यायालय पिछोर ने इस बहुचर्चित प्रकरण में आरोपी दयाबती पत्नी रामेश्वर लोधी व छोटू उर्फ सुनील लोधी को दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

 

यह मामला 27 अगस्त 2023 को प्रकाश में आया, जब फरियादिया आरती ने अपने नवजात पुत्र के अपहरण की रिपोर्ट थाना भौंती में दर्ज कराई थी। आरोपी महिला ने भरोसा जीतते हुए बच्चे को गोद में लिया और शाम को अपने साथी युवक के साथ बाइक पर फरियादिया को बाजार ले जाते समय मासूम को लेकर फरार हो गई। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल भारद्वाज सहित विवेचना टीम ने इस गंभीर वारदात को चुनौती के रूप में लिया। मोबाइल लोकेशन व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपह्रत बालक को जयपुर राजस्थान के खाटूश्याम स्थान, जगतपुरा से दस्तयाब कर रक्षाबंधन से पहले परिजनों को सौंपा गया था, जिसकी प्रदेशभर में सराहना हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी कर प्रभावी विवेचना करते हुए पुलिस ने समय पर आरोप-पत्र पेश किया, जिससे न्यायालय ने उन्हें दोषसिद्ध माना। इस कार्य में एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा, उनि प्रियंका पाराशर, उनि अंशुल गुप्ता, सायवर सेल के जलज रावत व आलोक व्यास समेत पूरी टीम की भूमिका प्रशंसनीय रही।