SHIVPURI NEWS - मासूम का बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास

शिवपुरी। 12 साल की बच्ची को 10 रु. का लालच देकर 45 साल का व्यक्ति घर ले गया और ज्यादती कर दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पिछोर किशोर कुमार गेहलोत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी निरपतिया (45) पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम देवखो खनियाधाना को 20 साल की सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 12 साल की बच्ची 21 फरवरी 2024 की रात 8 बजे घर के बाहर खेल रही थी। गांव का निरपतिया जाटव आया और 10 रु. देने की कहकर अपने साथ प्राइमरी स्कूल के पीछे बने अपने पुराने घर में ले गया। गेट लगाकर बच्ची से गलत काम किया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर बच्ची को ऊपर अटारी पर छिपा दिया। थोड़ी देर बाद गांव का व्यक्ति आया और बच्ची को निकाला।
बच्ची भागकर घर पहुंची और सारी घटना बताई। खनियाधाना थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध होने पर आरोपी निरपत जाटव को पॉक्सो एक्ट की धारा 5-एम/6 में 20 साल का सश्रम कारावास व 3 हजार रु. का जुर्माना। जुर्माना जमा नहीं करने पर 2 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतान होगा। भादवि की धारा 363 में 3 साल का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।